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अगर आप जानवर पालने के शौकीन है और पंजाब में रहते है तो अब आपको जानवर पालने के एवज में सरकार को टैक्स के रूप में पैसा देना होगा
अगर आप जानवर पालने के शौकीन है और पंजाब में रहते है तो अब आपको जानवर पालने के एवज में सरकार को टैक्स के रूप में पैसा देना होगा। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है।
जिसमें नोटिफिकेशन में लिखा है कि यदि पंजाब के अंदर आप गाय-भैंस-बैल, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली या अन्य कोई जानवर अपने पास रखते हैं तो उसके लिए आपको टैक्स देना होगा। टैक्स की राशी हर साल 250 से 500 रू प्रति जानवर देना होगा। अगर आप यह टैक्स समय पर नहीं भर पाए तो आपको 10 गुना ज्यादा पेनल्टी लगेगी।
जिसमें नोटिफिकेशन में लिखा है कि यदि पंजाब के अंदर आप गाय-भैंस-बैल, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली या अन्य कोई जानवर अपने पास रखते हैं तो उसके लिए आपको टैक्स देना होगा। टैक्स की राशी हर साल 250 से 500 रू प्रति जानवर देना होगा। अगर आप यह टैक्स समय पर नहीं भर पाए तो आपको 10 गुना ज्यादा पेनल्टी लगेगी।
जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार सभी पालतू जानवरों को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होगा और उनसे संबंधित यूएलबी व लाइसेंस जारी किए जाएंगे। जानवरों के मालिक को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से एक टैग भी जारी कराना होगा, जिसपर जानवर का रजिस्ट्रेशन नंबर और मालिक का नाम लिखा होगा।
ऐसे जानवरों को दो बार से अधिक बार यदि रोड पर घूमते पाया गया तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसल कर दिया जाएगा। जानवरों पर किसी भी प्रकार की हिंसा करते हुए पाए जाने की स्थिति में मालिक का लाइसेंस कैंसल कर दिया जाएगा। ऐसे में मालिक जानवर पालने का हक खो देगा। उसे डिसक्वालिफाई कर दिया जाएगा। पंजाब सरकार ने पंजाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत यह नोटिफिकेशन जारी किया है।